
शिवपुरी- कलेक्टर तरूण राठी ने जिले में वर्ष 2017 में हुई अल्पवर्षा को ध्यान में रखते हुए जिले की सीमा से लगे राज्यों में भूसा चारा ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर तरूण राठी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि वर्ष 2017-18 में हुई अल्पवर्षा के कारण जिले में पशुओं को आहार में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए जिले के समस्त प्रकार के चारे, घास, भूसाचारा, कड़वी (ज्वार के दंठल) जिले से लगे सरहदी राज्यों में निर्यात किए जाने पर वर्ष 2018-19 में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी कृषक या व्यापारी या निर्यातक किसी भी प्रकार के पशुचारे को वाहन, नाव, मोटर रेल या किसी भी अन्य यान द्वारा शिवपुरी जिले से लगी अन्य राज्यों की सीमा में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।






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