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गश्त के दौरान वन रक्षक पर हमला के आरोपियों को पाँच-पाँच साल की सजा

शिवपुरी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने वन रक्षक पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोतियों को 5-5 साल की सजा व 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक गगन भार्गव ने की। अभियोजन के अनुसार वन रक्षक शिखरचंद्र पुत्र स्व. एससी जैन सतनवाड़ा रेंज के जमुनिया वीट में तैनात थे। 1 अप्रैल 2016 को जब वे गश्त कर रहे थे, उसी दौरान तालाब के पास सुबह 8 बजे पंजाब पुत्र सुनमान गुर्जर, गजराज पुत्र सुनमान गुर्जर, श्याम पुत्र सुनमान गुर्जर, हरबिंदरसिंह पुत्र निर्मल पंजाबी व रामनिवास पुत्र नारायण आदिवासी ने लाठियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद गोपालपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने पांचों आरोपितों को 5-5 साल की सजा व 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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