करैरा – करैरा अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 12 साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता धनीराम यादव ने की। 19 दिसंबर 2016 को मगरौनी में बाजार गई एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया, जहां से आरोपित निसार पुत्र दुल्ले खां निवासी बहोड़ापुर ग्वालियर को 12 साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।नाबालिग के साथ अपहरण कर बलात्कार के आरोपित को 12 साल की सजा

करैरा – करैरा अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 12 साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता धनीराम यादव ने की। 19 दिसंबर 2016 को मगरौनी में बाजार गई एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया, जहां से आरोपित निसार पुत्र दुल्ले खां निवासी बहोड़ापुर ग्वालियर को 12 साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


