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निजी निर्माण कार्य एवं वाहन धुलाई कार्य 30 जून तक प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर होगी दो वर्ष की सजा

शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के अंतर्गत पेयजल के अपव्यय को रोकने एवं सुचारू पेयजल व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत आने वाले निजी निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद शिवपुरी के निर्माण कार्य एवं वाहन धुलाई सेंटरों पर वाहनों की धुलाई कार्य 30 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत 2 वर्ष का कारावास या दो हजार रूपए तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
उक्त अवधि में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी विशेष परिस्थितियों में नगर पालिका परिषद शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत निजी निर्माण कार्यों एवं नगर पालिका परिषद शिवपुरी के निर्माण कार्यो की अनुमति देने हेतु अधिकृत रहेगें। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तरूण राठी द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवपुरी शहर सहित संपूर्ण जिले में आगामी अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

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