शिवपुरी। तत्कालीन सीएमओ रणवीर कुमार की उनके घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में

पार्षद पति गब्बर परिहार को जेल भेज दिया गया है। श्री परिहार के विरूद्ध इस मामले में भादवि की धारा 452 और 353 का मामला दर्ज किया गया। तबसे वह फरार चल रहे थे। कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया और पार्षद पति गब्बर ने आत्मसमर्पण कर न्यायालय से जमानत मांगी, लेकिन न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी के अभिभाषक ने जिला न्यायाधीश के यहां आज जमानत का आवेदन दिया है जिस पर सुनवाई भी हो गई है। गब्बर परिहार की ओर पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी द्वारा की गई।






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