कोई भी व्यक्ति किसी भी एक स्थान का मतदाता रह सकेगा

शिवपुरी-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2018 की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के संबंध में जिले के सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों एवं प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक आईएएस (से.नि.) श्रीमती वीणा घाणेकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है।
प्रेक्षक श्रीमती वीणा घाणेकर की अध्यक्षता में आज शिवपुरी एवं पोहरी में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। श्रीमती घाणेकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संविधान के 73वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों एवं 74वें संशोधन के तहत नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन कार्य संपादित कराए जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
श्रीमती घाणेकर ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के कार्य में प्राधिकृत अधिकारियों की अहम् भूमिका है। आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में एक जनवरी 2018 को विधानसभा मतदाता सूची के अनुरूप नाम जोडऩे एवं काटने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ग्रामीण एवं नगरीय निकाय में से किसी भी एक स्थान का मतदाता रह सकता है। एक से अधिक स्थानों पर मतदाता नहीं रह सकेगा। ऐसे मतदाता जिनके नाम नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में है, उनके नाम काटने की भी कार्यवाही की जाएगी एवं स्वत: भी नाम कटाए। नाम जोडऩे एवं काटने के संबंध में दावे एवं आपत्तियां भी 30 जून से 08 जून तक प्राप्त की जाएगी। आपत्तियों के निराकरण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के समक्ष अपील की जा सकेगी। दो जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। नाम जोडऩे एवं काटने हेतु प्राधिकृत अधिकारी संबंधित वार्ड में प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 03 बजे तक बैठने का कार्य करेंगे। मतदाता स्वयं या उसके परिवार के सदस्य मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है। लेकिन किसी भी स्थिति में इक_े नाम जोडऩे के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगें।
बैठक के शुरू में उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री संजीव जैन ने फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के संबंध में राज्य निर्वान आयोग द्वारा दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से अधिक है, वे अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे इस कार्य के लिए भी बूथ लेवल एजेन्ट भी नियुक्त करें। 30 मई से 08 जून 2018 तक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।
बैठक में नगरीय पालिका शिवपुरी के अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह, जनपद पंचायत शिवपुरी के अध्यक्ष पारम सिंह रावत, उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, नगर पालिका के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा अन्नी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एल.के.पाण्डे सहित पार्षदगण, पंचायत प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
कोलारस एवं बदरवास में बैठक कल
नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में जनपद स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 मई को कोलारस प्रात: 11 बजे से एवं अपराह्न 03 बजे से बदरवास में आयोजित की जाएगी। 28 मई को प्रात: 11 बजे करैरा एवं अपराहन 03 बजे पिछोर एवं खनियांधाना में बैठक आयोजित होगी। इन बैठकों के प्रथम सत्र में जनप्रतिनिधियों से जबकि द्वितीय सत्र में इस कार्य के लिए नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।






Be First to Comment