शिवपुरी। मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत जिले के 12 सरपंचों, सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों पर राशि बसूली की कार्यवाही की गई है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन ने बताया कि शिवपुरी तहसील के दर्रोनी ग्राम पंचायत के सचिव पर 1 लाख 35 हजार की राशि, करैरा के ग्राम पंचायत अमोलपठा के सचिव पर 2100 रूपए, पोहरी के नागौद ग्राम पंचायत के सचिव पर 30 हजार रूपए की राशि, पिछोर जनपद के ग्राम पंचायत आसपुर के सचिव पर 2 लाख 23 हजार रूपए की राशि, खनियांधाना की ग्राम पंचायत पिपरौदा के सचिव पर 1 लाख 89 हजार 49 रूपए की राशि, शिवपुरी के टोका सरपंच एवं सचिव पर 1 लाख 41 हजार की राशि, दर्रोनी के सचिव पर 4 लाख रूपए की राशि, पोहरी के सेवाखेड़ी के सचिव पर एक हजार रूपए की राशि, दर्रोनी के सचिव पर एक लाख की राशि, बदरवास के धामनटुक के सरपंच एवं सचिव पर 43 हजार 500 रूपए की राशि, पोहरी के ग्राम धोरिया के ग्राम रोजगार सहायक पर 48 हजार रूपए की राशि और सरपंच उम्मेद सिंह पर भी 48 हजार 800 रूपए की बसूली की कार्यवाही की जाएगी।






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