शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018-19 में जिले के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास 50-50 सीटर किराए के भवन में संचालन हेतु भवन मालिक अपने भवन का रकवा, कमरों की संख्या एवं भवन की रजिस्ट्री सहित कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिवपुरी में 05 दिवस में सम्पर्क कर सकते है। जिससे समय सीमा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन किया जा सके।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिवपुरी के सहायक संचालक ने बताया कि के संचालन हेतु इच्छुक भवन मालिक अपने भवन का रकवा, कमरों की संख्या जिसमें पानी, बिजली, लेट-वाथ की समुचित व्यवस्था तथा बालक/बालिकाओं के सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो, संबंधित भवन मालिक आवेदन पत्र के साथ भवन का नक्शा, नल एवं विद्युत बिल तथा भवन की रजिस्ट्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा विकासखण्ड कल्याण विभाग शिवपुरी में संपर्क कर सकते है।






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