
शिवपुरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने एक नाबालिग से पता पूछने के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपितों को 4-4 साल की सजा व दो दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एचएल बैरवा ने की।
अभियोजन के अनुसार 24 सिंतबर 2017 को जब पीडि़त ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी तभी आरोपित सुनील आया और उससे आगे वाली गली का पता पूछा और नाबालिग से अश्लील हरकत की। आरोपित सुनील के साथ उसका दोस्त मिथुन भी कुछ दूरी पर खड़ा था जिसके बाद नाबालिग अपने घर के अंदर चली और सारी घटना परिजनों को बताई जिसके बाद परिजनों ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश की तो पता चला कि पास के एक सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपी की तस्वीरें कैद हो गई हैं जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपितों को 4-4 साल की सजा व दो दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।






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