शिवपुरी। पिछोर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने भाई की हत्या करने वाले भाई सहित तीन अय लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजकुमार पाठक ने की।अभियोजन की कहानी के अनुसार खनियांधाना के ग्राम हुकुमपुर में रहने वाले सिंगराम सिंह ने दोनों पुत्र हरि व इंदर को जीन का बंटवारा 10-12 वर्ष पूर्व कर दिया था। हरि के खेत की मेड पर खड़े पेड को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। इंदर अपने बेटे बलराम व संजीव, पत्नी सीमा तथा बेटी को लेकर हरि के खेत पर पहुंचा और लाठी व कुल्हाड़ी से हरि पर हमला बोल दिया। पति को बताने आई हरि की पत्नी जानकी आई तो जानकी पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में हरि की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया। बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने इंदर, मुन्नी बाई व सीमा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा व एक-एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनवाई। दो आरोपी नाबालिग होने से मामला बाल न्यायालय में है।






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