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छुरा लेकर घूर रहे आरोपी को एक साल की सजा

शिवपुरी। शिवपुरी जेएमएफसी न्यायालय में न्यायधीश नमिता बोरासी ने गुरुवार को फैसला सुनाया है जिसमें छुरा लेकर घूम रहें आरोपी बबलू जाटव एक साल का कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि शर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार 30मई 2017 को बबलू जाटव को सिरसौद पुलिस ने छुरा लेकर घूमते समय गिरफ्तार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था। 
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