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पूर्व सरपंच की हत्या के सात आरोपित चचेरे भाइयों को उम्रकैद की सजा, चुनावी रंजिश चलते की थी हत्‍या

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने पूर्व सरपंच बृजेश यादव के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा व 67 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के अनुसार 18 फरवरी 2015 को ग्राम निचरौली में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच बृजेश पुत्र सुकली यादव की चुनावी रंजिश के चलते उनके ही चचेरे भाई राकेश पुत्र हरदास यादव ने कट्टे से फायर कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपित राकेश पुत्र हरदास, प्रदीप पुत्र राकेश, गोपाल पुत्र कैलाश, कैलाश पुत्र हरिदास, केयर सिंह पुत्र गणेश ,मनमोहन सिंह, कृष्ण, बाल किशन को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। हालांकि एक आरोपी कैलाश की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
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