शिवपुरी-जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में न्यायाधीश आरबी कुमार ने मंगलवार को पॉस्को एक्ट में आरोपी सुनील आदिवासी पुत्र हरि आदिवासी निवासी आदिवासी कॉलोनी गढ़ी बरोद को 7 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार आदिवासी कॉलोनी गढ़ी बरौद में रहने वाली 11 साल की लड़की ने 12 फरवरी 2016 को अपनी मां व पिता के सुरवाया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की ने बताया कि वह माता-पिता के साथ पड़ोस में ही गुट्टी आदिवासी के घर शादी में गई थी। नींद आने पर वह रात करीब 8 बजे घर आकर सो गई। दरवाजे की कुंदी नहीं लगी थी, तभी पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी सुनील आदिवासी घर में घुस आया और मुंह बंद कर गोद में उठाकर घर के पीछे खेतों में ले गया। आरोपी दुष्कर्म कर मौके से भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को 15 फरवरी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया।
मारपीट के आरोपितों को एक एक वर्ष की सजा
शिवपुरी। जेएमएफसी पोहरी धीरज कुमार ने मारपीट के मामले में तीन आरोपितों को एक एक वर्ष की सजा व 1400-1400 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 30 अप्रैल 2013 को बैराड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जौराई में फरियादी विनोद व उसकी पत्नी गायत्री घर पर थे तभी आरोपी रामस्वरूप, रिंकू, हरिवल्लभ आए और उनके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद विनोद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से तीनों आरोपितों को एक एक साल की सजा व 1400-1400 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।






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