
पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने हत्या के आरोपी देवेंद्र ओझा पुत्र बाबूलाल ओझा उम्र 24 वर्ष निवासी कीदर खेड़ा को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एडवोकेट राजकुमार पाठक ने की। अभियोजन के अनुसार 19 अगस्त2015 को रात करीब 8 बजे मृतक तुलसीराम अपने दरवाजे पर बैठा था तभी देवेंद्र ने उसे गोली मार दी थी।




