
शिवपुरी। विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम पांच बजे थम गया। ओटो, रिक्शा और वाहनों पर लगे लाऊड स्पीकरों की गली और मोहल्लो में गूंज एकदम शांत हो गई। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। जहां भाजपा प्रत्याशी यशोधरा राजे ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ लढ़ा और बसपा प्रत्याशी इरशाद राईन ने अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। जो प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। शाम पांच बजे से प्रचार थमने के साथ ही उम्मीदवार जोड़-तोड़ की रणनीति में जुट गए। चुनावी सभाएं, बैठक व अन्य प्रचार की गतिविधियों पर रोक लग गई, वहीं 28 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षित व शांतिपूर्ण मतदान के प्रबंध किए गए हैं।
इन पर रहेगी रोक, बाहरी लोग क्षेत्र में नहीं रूक सकेंगे
शराब या अन्य मादक पदार्थों का विक्रय एवं वितरण करना, सार्वजनिक सभा, जुलूस आयोजित करना या उसमें उपस्थित रहना, संबोधित करना, सिनेमा या टेलीविजन, ऐसे ही अन्य किसी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करना, एसएमएस या मोबाइल फोन के जरिए चुनाव प्रचार-प्रसार करना भी दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है विधानसभा क्षेत्र में नहीं रुक सकेगा।
अंतिम दिन स्टार प्रचारक व प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत
प्रचार के अंतिम दिन स्टार प्रचारकों की धूम रही। जगह-जगह सभाएं और रैलियां हुई। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में आखिरी दिन प्रत्याशियों सहित समर्थकों ने प्रचार किया तो वहीं खनियांधाना में स्टार प्रचारक ने दम-खम दिखाया। विभिन्न विधानसभाओं में भी प्रत्याशियों ने रैलियां निकालकर पूरी ताकत झोंक दी।
मतदाताओं के लिए होगा सहायता केंद्र
मतदान दिवस को मतदान केंद्र परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सभी मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता पर्ची ((प्रमाणीकृत)) भी उपलब्ध रहेगी। ऐसे मतदाता जो अपनी मतदाता पहचान पत्र या घर पर पहुंचाई गई फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र पर नहीं लाता है, वह इस मतदाता सहायता केंद्र से फोटोयुक्त मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकता है और इसके आधार पर मतदान अधिकारी को अपनी पहचान कराकर मतदान कर सकता है। यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता की फोटो ही नहीं है या मतदाता पर्ची व मतदाता सूची में उसकी फोटो गलत है तो उसे मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केंद्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।






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