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बाइक चोरी के आरोपितों को छह-छह माह की सजा

शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी पिछोर ने बाइक चोरी के जुर्म में आरोपी आरोपी देवेंद्र और धर्मेंद्र को 6-6 माह का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि शर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार 9 अगस्त 2017 की शाम फरियादी देवेंद्र अपने पिता के साथ गणेशखेड़ा गांव जा रहा था। तभी गांव के देवेंद्र व धर्मेंद्र लोधी मिल गए और साथ ले जाने को कहा। फरियादी ने बाइक चलाई और धर्मेंद्र अलग गाड़ी पर चल रहा था। रास्ते में नाला पार करने पैदल गाड़ी आरोपी देवेंद्र ने निकाली और गाड़ी चलाकर भाग गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मामले में फैसला सुनाया है। 

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