शिवपुरी। जिला व सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने नाबालिग के अपहरण करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा व 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 3 दिसंबर 2017 को फरियादिया अपनी नाबालिग बेटी को कपड़े दिलाने के लिए बदरवास आई थी और कपडे दिलाने के बाद उसे गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। काम करने चली गई थी। जब फरियादिया शाम को काम कर वापस घर लौटी तो नाबालिग नहीं मिली। इसके बाद बदरवास पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की तो पता चला कि गांव का ही रघुराज कुशवाह के द्वारा नाबालिग का अपहरण किया है। इसके बाद रघुराज को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया। चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से रघुराज कुशवाह को 10 साल की सजा व 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।







Be First to Comment