शिवपुरी।जीएसटी में पंजीकृत सभी कारोबारियों को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक फार्म थ्री बी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। शहर के व्यवसाई नियमित करोबार तो कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर रहे हैं। इनमें से 150 व्यवसाई ऐसे हैं, जिन्होंने बीते 6 माह से थ्री बी रिटर्न दाखिल ही नहीं किया। ऐसे में सभी व्यवसाइयों का पंजीयन वाणिज्यिक विभाग ने निरस्त कर दिया है। 1 जुलाई 2017 से नवंबर 2018 तक 150 व्यवसायी के पंजीयन निरस्त कर दिए। जीएसटी में ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। नियत अवधि में विवरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लेट फीस के साथ ही 18 फीसदी याज के साथ विवरण रिटर्न दाखिल करना होता है। जिन व्यवसायियों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं, उन्हें सभी विवरण पत्र प्रस्तुत करने के बाद पंजीयन को जीवित करने का प्रावधान है। जिन व्यवसाइयों के पंजीयन विलोपित किए गए हैं, उनके क्रय किए गए माल पर क्रेता व्यवसायियों का लाभ नहीं मिलेगा। वाणिज्यकर अधिकारी जया शर्मा ने बताया कि जिन व्यवसायियों के पंजीयन निरस्त किए हैं, वे पेंडिंग रिटर्न भरेंगे तो उनका पंजीयन जीवित हो सकेगा।उन्होंने एक भी रिटर्न नहीं भरे
GST – रिटर्न न भरने पर 150 ब्यापारियों के पंजीयन निरस्त
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