
रेलवे स्टेशन पर तम्बाकू नियंत्रण के तहत चलानी कार्यवाही
दतिया। सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त कराने एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन कराने के साथ ही सामाजिक व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर आर. पी. एस. जादौन के निर्देशन व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिले में गठित समिति के नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया व समिति सदस्य रामजीशरण राय द्वारा रेलवे स्टेशन दतिया पर भ्रमण कर तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन करते पाए जाने पर व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन धारा 24 के अंतर्गत दो लोगों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माने की.रसीद काटी भविष्य में कानून के उल्लंघन न करने का परामर्श दिया। वहीं उपस्थित अन्य लोगों को अधिनियम के बारे को जानकारी दी। दिलीप शर्मा ग्वालियर व गोविन्द सिंह पिछोर शिवपुरी को सार्वजनिक स्थल पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रसीद काटी गई। अधिनियम के तहत रेलवे स्टेशन पर की गई चालानी कार्यवाही में.नोडल अधिकारी कोटपा एक्ट डॉ. के.के. अमरया,.जिला स्तरीय समिति सदस्य रामजीशरण राय व आर. पी. एफ. के प्रधान आरक्षक कृष्ण अवतार शर्मा सम्मिलित रहे। उक्त जानकारी डॉ. के.के. अमरया ने दी।






Be First to Comment