शिवपुरी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। नए शिक्षण सत्र 2019.20 में फिर से प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्रवेश से एक भी बच्चा न छूटे, इस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा कानून 2015 की धारा 76 में बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना व अन्य अशोभनीय कार्यों में लेना दंडनीय अपराध है। इसलिए हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।



