गाय की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना ! National News

गाय की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना
अहमदाबाद। गुजरात के धोराजी मे गौवंश की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। दस साल की सजा के साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। यह देश का शायद पहला मामला होगा, जब अपराधी को गौवंश की हत्या पर इस प्रकार की कड़ी सजा का सामाना करना पड़ा है।
धोराजी के सत्तार कलिया नामक व्यक्ति ने इसी वर्ष जनवरी शिकायत दर्ज करवायी थी कि सलीम मकरानी नामक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में गाय का मांस भोजन के रूप में पोरसा था। बेटी की शादी की दावत के लिए सलीम ने उसकी गाय चुराई और उसकी हत्या की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सलीम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला धोराजी कोर्ट में चल रहा था।

धोराजी के अतिरिक्त जिला एवं संत्र न्यायाधीश एचरके दवे ने शनिवार को गवाहों व फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत आरोपी सलीम मकरानी को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का फैसला किया।
गौरतलब है कि इससे पहले चलने वाले मुकदमों में किसी न किसी प्रकार से अपराधी बरी हो जाते थे। गुजरात सरकार ने 2017 जून महीने में गोवंश हत्या कानून को सख्त बनाने के लिए गुजरात सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था। इसमें गोवंश की हत्या करते पकड़े जाने पर 10 साल की साज और उम्रकैद का प्रावधान किया था। इसके साथ गायों की हेराफेरी करने वालों और गौमांस के साथ पकड़े जाने पर 5 लाख रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान किया था।