- पाक्सो एक्ट में सुनाई गई आरोपियों को सजा
ग्वालियर । 2017 में कैंट के पटेल नगर से अपहृत बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश ने 6 लोगों को विभिन्न धाराओं में कड़े कारावास की सजा सुनाई है। यह सभी लोग एक ही परिवार से संबंधित हैं। आरोपियों को पास्को एक्ट के अलावा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी माना गया।
अभियोजन पक्ष से पैरवी करने वाले रविकांत दुबे और ममता दीक्षित ने बताया कि जज शशिकांता वैश्य ने नवंबर 2017 के इस मामले में आरोपियों को सजा सुनाई। पीड़ित बालिका की मां ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अक्टूबर 2017 को उसकी बेटी अपनी नानी के यहां गुना के पटेल नगर गई थी। पर वह उनके घर नहीं पहुंची और बीच में ही उसे आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी के यहां से लड़की को बरामद किया।
इन लोगों को हुई सजा
जज ने इस मामले में जिन 6 लोगों को सजा सुनाई उनमें अफसर अली उर्फ अफज़ल अली पुत्र असगर अली निवासी बांसखेड़ी 75 साल के हैं। उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। मोहम्मद आशिफ अली को 7 साल , मुख्य आरोपी रज्जाक पुत्र रहीस अली को 10 साल, रहीस, के अलावा जाहिद खान पुत्र रशीद खान और रहीम पुत्र रहीस अली को 7-7 साल की सजा सुनाई गई।





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