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नपाध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह के पुत्र और साले को सीजेएम न्यायालय ने जेल भेजा | Shivpuri News

पुलिस ने मंजूर की थी जमानत लेकिन न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त 
शिवपुरी। नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह के पुत्र सोनू कुशवाह और उनके साले श्रीलाल कुशवाह को आज सीजेएम न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया है। प्रभारी सीजेएम श्रीमति रानो बघेल ने दोनों के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। अब आरोपीगणों के जमानत आवेदन की सुनवाई कल 17 दिसंबर को सेशन कोर्ट में की जाएगी। आरोपीगणों पर नगर पालिका मेें पदस्थ डम्पर चालक विक्रम सिंह यादव की मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। 
प्राप्त जानकारी के  अनुसार फरियादी विक्रम यादव पुत्र रामसिंह यादव निवासी अहीर मोहल्ला पुरानी शिवपुरी ने दोनों आरोपीगणों के विरूद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि वह नगर पालिका परिषद शिवपुरी में डम्पर पर ड्रायविंग करता है। शिकायत में उसने बताया कि बीते रोज वह सीएमओ के कहने पर वार्ड क्रमांक 15 में मुरम डालने गया था। तभी वहां नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह का पुत्र सोनू कुशवाह तथा श्रीलाल कुशवाह दो अन्य साथियों के साथ पहुंचे और उससे कहने लगा कि वह यहां किसके आदेश पर आया है। इस पर फरियादी ने उन्हें बताया कि वह सीएमओ के आदेश पर आया है। यह सुनते ही नपाध्यक्ष का पुत्र सोनू कुशवाह भड़क गया और कहने लगा कि नगर पालिका में सिर्फ  मेरा आदेश चलता है और यहां किसी का आदेश नहीं चलता। इसी के साथ सोनू कुशवाह ने अपने तीन-चार साथियों के साथ उसकी मारपीट कर दी। इस मामले की शिकायत फरियादी विक्रम सिंह यादव ने 29 सितम्बर 2018 को सिटी कोतवाली में दर्ज कराई, जिस पर आरोपियों के विरूद्ध जांच के बाद भादवि की धारा 353, 332, 186, 294, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था और पुलिस ने नोटिस पर थाने से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत दे दी थी। आज जब चालान पेश करने के लिए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया तो जहां सोनू कुशवाह और श्रीलाल कुशवाह के अभिभाषकों ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया। लेकिन प्रभारी सीजेएम श्रीमति रानो बघेल ने उनके आवेदन को निरस्त करते हुए उन्हें जेल भेज दिया।
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