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सोनीपुरा की सर्वे नंबर 46 की जमीन की बिक्री पर एसडीएम ने लगाई रोक, सार्वजनिक सूचना जारी / Shivpuri News

पोहरी। ग्राम सोनीपुरा स्थित सर्वे नंबर 46 और उसके सभी बटांकनों की जमीन के क्रय-विक्रय पर एसडीएम पोहरी जेपी गुप्ता ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में एसडीएम न्यायालय पोहरी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि का विक्रय सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण के बाद ही किया जा सकेगा।

सार्वजनिक सूचना के मुताबिक सर्वे नंबर 46 की भूमि के कुछ हिस्सों का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसी मामले को लेकर एसडीएम न्यायालय पोहरी में प्रकरण भी प्रचलित है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि भूमि के क्रय-विक्रय से भविष्य में विवाद और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मिसल बंदोबस्त में शासकीय जमीन का उल्लेख

प्रशासन द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि ग्राम सोनीपुरा स्थित सर्वे नंबर 46 की भूमि मिसल बंदोबस्त में शासकीय (का.का.) दर्ज है। वहीं वर्तमान खसरे में भूमि के कुछ हिस्सों पर वर्ष 1996-97 में विभिन्न व्यक्तियों को पट्टा दिए जाने का उल्लेख बताया गया है। इसी भूमि को लेकर अधिकार और विक्रय से संबंधित स्थिति न्यायालय में विचाराधीन है।

एसडीएम ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संबंधित भूमि के संभावित खरीदारों और अन्य पक्षों को भी सावधान किया है कि बिना सक्षम अनुमति के इस जमीन का सौदा करने पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।

विवाद की आशंका को देखते हुए बिक्री पर ब्रेक

सार्वजनिक सूचना में एसडीएम जेपी गुप्ता ने कहा है कि सर्वे नंबर 46 एवं उसके बटांकनों की भूमि के विक्रय के चलते बहु-विवाद एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंका है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आगामी आदेश तक भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी है।

46/3, 46/1/1 और 46/4 समेत कई बटांकन

सूचना में सर्वे नंबर 46/3, 46/1/1 और 46/4 सहित संबंधित भूमि का विवरण भी दर्ज है। उपलब्ध विवरण के अनुसार 46/3 और 46/4 में एक-एक हेक्टेयर भूमि दर्ज है, जबकि 46/1/1 में 1.8606 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख है। इन बटांकनों में कृषि एवं आवासीय भूमि के साथ अलग-अलग व्यक्तियों के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज बताए गए हैं।

कई लोगों के नाम दर्ज, प्रशासन की नजर

सर्वे नंबर 46/3 से जुड़े विवरण में शशि पत्नी दिलीप कुमार गुप्ता सहित अन्य लोगों के नाम दर्ज बताए गए हैं। वहीं सर्वे नंबर 46/1/1 में मजबूतसिंह पुत्र कंचनलाल, रामजीलाल पुत्र मथुरा, अजयकुमार पुत्र हरीप्रसाद, सुमन पत्नी मुकेश, राजकुमारी पत्नी राजू, अवधेश पुत्र दिनेश धाकड़, कुबेर धाकड़, मानसिंह धाकड़, विपिनकुमार और धीरज सहित अन्य नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज बताए गए हैं। सर्वे नंबर 46/4 में भी शशि पत्नी दिलीप कुमार गुप्ता का नाम दर्ज है।

अब अनुमति के बिना नहीं बिकेगी जमीन

एसडीएम की सार्वजनिक सूचना के बाद सर्वे नंबर 46 और उसके सभी बटांकनों की जमीन के क्रय-विक्रय पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। जब तक न्यायालय में चल रहे प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक संबंधित भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई से सोनीपुरा की सर्वे नंबर 46 की जमीन के पुराने पट्टों, वर्तमान भू-स्वामित्व और उसके क्रय-विक्रय को लेकर चल रहे विवाद पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।