शिवपुरी। सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप पर वायरल हुई ऑडियो क्लिप में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल के मामले में फिजिकल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिब्बू उर्फ शिवाजी पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। इसमें दो व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते सुनाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर उपलब्ध अन्य अकाउंट की जांच के दौरान दोनों की पहचान आदित्य मुन शर्मा और शिब्बू पंडित के रूप में हुई। आरोप है कि विवाद के दौरान शिब्बू पंडित ने अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए आदित्य मुन शर्मा से अभद्र भाषा में बातचीत की।
मामले को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने फिजिकल थाने में आवेदन देकर शिब्बू पंडित के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.डी. प्रजापति एवं सीएसपी सचिन कुमार धुर्वे के मार्गदर्शन में थाना फिजिकल पुलिस ने कार्रवाई की।
जांच के दौरान प्रधान आरक्षक 299 अमित कुमार ने धर्मवीर घाटी पानी की टंकी के पास शिब्बू उर्फ शिवाजी पंडित पिता संजय शर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी मोती बाबा मंदिर के पास, शिवपुरी को रोका। पुलिस के मुताबिक, आवेदन के संबंध में पूछताछ किए जाने पर वह उत्तेजित होकर गाली-गलौज करने लगा और उत्पात करने लगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने और संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इस्तगासा क्रमांक 62/26, धारा 170, 126, 135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी के समक्ष पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद आरोपी को जेल दाखिल कराया गया।





