शिवपुरी: नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश ने शिवपुरी नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने अध्यक्ष गायत्री शर्मा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 24 फरवरी 2026 को भोपाल तलब किया है।
मंत्रालय के नवीन वल्लभ भवन में सचिव के समक्ष दोपहर 12 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है।
विभाग ने लगभग एक माह पहले अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अध्यक्ष ने करीब 150 पेज का विस्तृत जवाब भेजा था, जिसमें नगर पालिका के रिकॉर्ड भी संलग्न थे। हालांकि, विभाग इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया है।
विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख के साथ नियत तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय निर्णय लिया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, पूर्व में हुई प्रशासनिक जांच में अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाए गए थे। कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपों को सही मानते हुए भोपाल स्थित विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसी अनुशंसा के बाद यह प्रकरण मंत्रालय तक पहुंचा और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
सुनवाई 24 फरवरी को मंत्रालय के नवीन वल्लभ भवन क्रमांक-02, द्वितीय तल, ए-विंग, कक्ष क्रमांक ए-203 में मध्यप्रदेश शासन के सचिव के समक्ष होगी। इस संबंध में जारी पत्र पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. तोषण कुमार बडिये के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित हैं।
अब सभी की निगाहें 24 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं। इस पेशी के बाद यह तय होगा कि शिवपुरी नगर पालिका परिषद के इस बहुचर्चित मामले में क्या कार्रवाई होती है और क्या कोई बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है।








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