शिवपुरी।न्यायालय जेएमएफसी पिछोर ने मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 29 अप्रैल 2018 की शाम 5:00 बजे फरियादी सुनीता अपने काली पहाड़ी घर पर जा रही थी। तभी आरोपी धनीराम आया और फरियादी से उसके पति के बारे में पूछा। आरोपी ने डीपी से बिजली के तार डालने पर गालियां दी और मारपीट की। पिछोर थाना पुलिस ने अपराध कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।





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