असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते हुए कार्यवाही
शिवपुरी।
जिला दण्डाधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर 08 आदतन
अपराधियों को एक वर्ष तक की अवधि के लिए जिलाबदर (निष्कासित) करने की
कार्यवाही की है और निर्देश दिए गए है कि संबंधित पुलिस थाना में प्रत्येक
माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराएगें।
जिला मजिस्ट्रेट
श्री श्रीवास्तव ने आम जनता की शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था
बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की अनुशंसा पर जिला शिवपुरी एवं
सीमावर्ती जिले ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, मुरैना से
जिलाबदर (निष्काषित) करने के आदेश पारित किए है। जिसमें थाना देहात पुरानी
शिवपुरी कमलीगर मोहल्ला निवासी राजू पुत्र बाबू शाह, लुधावली निवासी राकेश
पुत्र बाबूलाल जैन, तलैया मोहल्ला पुरानी शिवपुरी निवासी सिंकन्दर उर्फ
सिक्कू पुत्र समद उर्फ सब्बन खां को, ग्राम गौशाला निवासी मुकेश शाक्य
पुत्र गोपी शाक्य, थाना कोतवाली शिवपुरी के लालमाटी निवासी फतेहपुर अकरम
पुत्र इकबाल खांन, थाना खनियांधाना मुसाग मोहल्ला निवासी जीतू उर्फ
जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र मेहताब सिंह यादव, थाना दिनारा निवासी नातीराजा
पुत्र राघवेन्द्र सिंह परमार और दिनारा निवासी सहदेव पुत्र राकेश यादव को
एक वर्ष के लिए जिलाबदर की कार्यवाही की गई है और निर्देश दिए गए है कि वे
प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थित
दर्ज कराएगें। जिला मजिस्ट्रेट श्री श्रीवास्तव ने संबंधित थाना प्रभारी को
भी निर्देश दिए है कि वे उपस्थिति संबंधित अभिलेख कार्यालय में संधारित
करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिलाबदर की आठ लोगों पर कार्यवाही की गई है, उनपर
जिले के विभिन्न थानों में जुआ, सट्टा खिलाने, रास्ता रोककर मारपीट करने,
शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाने, अवैध हथियार रखने, लोगों को जान से मरने
की धमकी देने और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने से संबंधित जिले के
विभिन्न थानों में अपराध पंजीवृद्ध होना भी पाया गया है।
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