
शिवपुरी।
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ अरविंद कुमार ने बताया है कि कोरोना
महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए
बंदियों के लिये 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया है कि आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की
अवधि में सम्मिलित की जायेगी। अरविंद कुमार ने बताया है कि इस संबंध में
आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व से स्वीकृत सामान्य
छुट्टी का लाभ ले रहे ऐसे बंदियों को, जिन्होंने पैरोल शर्तों का पूर्णतरू
पालन किया है, को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र
पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।
Be First to Comment