शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अभिषेक सक्सेना द्वारा धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत चैक बांउस के मामलों में 04 व्यक्तियों को एवं लोन संबंधी मामले में एक व्यक्ति पर प्रतिकर आरोपित कर सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि चैक बांउस के मामले में एसपी कोठी के पास शिवपुरी निवासी उम्मेद पुत्र केसरिया कुशवाह को एक वर्ष का कारावास एवं 1 लाख 27 हजार रूपए के प्रतिकर से दण्डित किया गया है, प्रतिकर की राशि भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी क्रम में बैजनाथ प्रसाद पुत्र आनंदिया को 01 लाख रूपए सश्रम कारावास एवं 03 लाख रूपए प्रतिकर, व्यतिक्रम की दशा में 06 माह अतिरिक्त कारावास, कमलागंज निवासी कमल सिंह पुत्र रामजीलाल को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 75 हजार रूपए प्रतिकर, व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है एवं ग्राम मामौनीकला थाना अमोला निवासी झुजार सिंह पुत्र भग्गू पाल को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 लाख 50 हजार रूपए प्रतिकर, व्यतिक्रम की दशा में 06 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। जबकि लोन संबंधी मामले में तहसील नरवर निवासी लक्ष्मण सिंह गुर्जर पुत्र मंगल सिंह गुर्जर को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 3 लाख 20 हजार रूपए से दण्डित किया गया है। प्रतिकर की राशि भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो 06 माह का अतिरिक्त कारावास के संबंध में आदेश पारित किया गया है।





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