
करैरा। अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने आत्महत्या उत्प्रेरण के मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ग्राम डांड के आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र नंदराम जाटव को पांच वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपए के जुर्माना लगाया गया है। आरोपी पर आरोप था कि वह वह अपनी पत्नी आरती को दहेज के लिए प्रताडि़त करता था और शराब पीकर की उसकी मारपीट कर था जिससे प्रताडि़त कर होकर उसने 12 जून 2015 को शाम 6 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तत्समय पुलिस ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त फैसला सुनाया गया।






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