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वाहन में 59 गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.असलम पिता हकीम मंसूरी निवासी ग्राम लगापुरा आष्टा  जिला सीहोर 2. लालाराम उर्फ अकरम खां पिता बाबूखां निवासी ग्राम उकावता थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री शैलेन्द्र  जीनवाल एडीपीओ शाजापुर के तर्कों से सहमत होते हुए  निरस्त् किया गया।
श्री शैलेन्द्र जीनवाल द्वारा प्रदत्त्त जानकारी अनुसार  फरियादी उपनिरीक्षक रतनसिंह परमार थाना कोतवाली शाजापुर को दिनांक 04.07.2020 को  मुखबीर से सूचना मिली की बायपास रोड टुकराना जोड पर एक कंटेनेर क्रमांक यूपी21 बीएन 9521  में गाय, बैल और बछडा बछडी को क्रूरता पूर्वक ठूस-ठूस कर भरकर लाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर से क्रेसर मशीन के पास एबी रोड शाजापुर पहुंचे तो उक्त ट्रक आता हुआ दिखा, जिसे र्फोस की मदद से रूकवाया तो कट मारकर आगे निकल गया। पीछा करने पर कंटेनर पतोली से मोडकर वापस टुकराना जोड तरफ भागने लगा तो सुनेरा थाना को सूचित कर सुनेरा थाने के बल की मदद से घेरा बंदी कर उक्तर कंटेनर को रोका । उसमें से एक आदमी कूदकर भाग गया तथा चालक भी कूदकर भागा जिसे घेरा बंदी कर पकडा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम असलम पिता हकीम खां मंसूरी निवासी वार्ड नंबर 6 ताज पुरा रोड लगापुरा आष्टा का होना बताया तथा भागने वाले का नाम लालाराम निवासी ग्राम उकावता सारंगपुर का होना बताया । ड्राईवर से कंटेनर का पीछे वाला गेट खुलवाकर देखा गया जिसमें डबल पार्टीसन में कुल 59 गाये, बैल, बछडा क्रूरता पूर्वक ठूस-ठूस कर बंधे हुये थे।  कंटेनर के ड्राईवर को गिरफ्तार किया तथा कंटेनर को नित्या गोपाल गौ-शाला बुमतलई माता पंहुचाया जहां गौ-वंशो को कंटेनर से खाली करवा कर छोडा गया। जिनमें से तीन गाय व एक बछडा मृत पाये गये। 
रिपोर्ट  थाना कोतवाली शाजापुर पर दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 
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