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न्यायालय ने पिता और दोनों पुत्रों को सुनाई कारावास की सजा, 500-500 रुपए का जुर्माना | Khaniyadhana News

खनियांधाना। खनियांधाना के जेएमएफसी न्यायालय के न्यायाधीश मुकेशसिंह चौहान ने ग्राम रिछाई में अपने भतीजे और चाची के साथ मारपीट करने वाले पिता व दोनों पुत्रों को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई है साथ ही तीनों आरोपितों को 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी अभियोजन एडीपीओ बहादुरसिंह मीणा द्वारा की गई। 
चार साल पहले की थी हथियारों से मारपीट
अभियोजन पक्ष के मुताबिक खनियांधाना थाना क्षेत्र के ग्राम रिझाई में आठ जून 2016 की शाम 5 बजे जब फरियादी मिट्ठू केवट पुत्र समरत केवट जब अपने खेत पर जुताई कर रहा था तभी पुरानी जमीन के बटवारे के विवाद पर उसके चाचा इमरत और उनके पुत्र कल्ला व मनोज केवट वहां आ धमके और आरोपित कल्ला ने मिट्ठू के हाथ में लोहे की बल्लम मार दी जिससे वह घायल हो गया। वहीं जब फरियादी की मां रवूदी बाई जब उसे बचाने पहुंची तो उसके साथ भी गाली-गलौंज करते हुए लात-घूसों से मारपीट कर डाली। इसकी रिपोर्ट फरियादी ने खनियांधाना थाने में की थी जिसकी विवेचना उपरांत केस डायरी न्यायालय में पेश की गई जहां गुरुवार को न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
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