हत्या के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध होने पर सुनाई सजा
शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दो सगे भाइयों को 5-5 साल की सजा व 3500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। 4 सितंबर
2014 को बदरवास कस्बे में गणेश मूर्ति को रखने को लेकर धर्मेन्द्र व राजेश पुत्र रामसिंह कुशवाह का पुरुषोत्तम पुत्र बृजेश केवट से विवाद हो गया था, जिसके बाद धर्मेन्द्र व राजेश ने पुरूषोत्तम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी धर्मेन्द्र व राजेश को 5-5 साल की सजा व 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप जादौन ने की।
शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दो सगे भाइयों को 5-5 साल की सजा व 3500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। 4 सितंबर 2014 को बदरवास कस्बे में गणेश मूर्ति को रखने को लेकर धर्मेन्द्र व राजेश पुत्र रामसिंह कुशवाह का पुरुषोत्तम पुत्र बृजेश केवट से विवाद हो गया था, जिसके बाद धर्मेन्द्र व राजेश ने पुरूषोत्तम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी धर्मेन्द्र व राजेश को 5-5 साल की सजा व 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप जादौन ने की।






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