शिवपुरी। प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य शासन द्वारा गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।
आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है। उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें।
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