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  कर ले जाने वाले की सत्र न्यायालय ने  की जमानत खारिज
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में मारपीट कर अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी दीपा बंजारा ने जमानत आवेदन पेश किया जिसे एडीजे कोर्ट चाचौड़ा द्वारा खारिज कर दिया गया। 
                    विशेष लोक अभियोजक चाचौड़ा हरिओम वर्मा ने बताया दिनांक 08/11/2019 के शाम 4 बजे  छतर सिंह बंजारा सानई गांव में रघुवीर शिवहरे की दुकान के अंदर बैठा था कि दीपा बंजारा, राजवीर बंजारा, मेहरवान बंजारा, हरजी बंजारा निवासीगण ग्राम पाडरा थाना आरोन मोटरसायकल से आये और छतरसिंह को दुकान मे से बाहर बुलाया और लात घूसों से मारपीट करते हुयें मुंह बंद करके मोटर सायकल पर बैठाकर अपहरण कर ले गये मामला थाना मृगवास का है
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26 साल से फरार स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा में 26 साल से फरार स्थायी वारंटी गंगाराम को चाचौड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।  
                   मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 26 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी गंगाराम पुत्र शंकरलाल भील उम्र 58 साल निवासी ग्राम आमासेर के इंदौर में रहकर काम धंधा करने की जानकारी चाचौड़ा पुलिस को प्राप्त  हुयीं जिसके बाद उक्त आरोपी के अपने गांव आने की सूचना मिलने पर उसे आमासेर से ऊमर थाना जाने के दौरान पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 237/88 धारा 324 भादवि में अपराध दर्ज था
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बहला फुसलाकर लड़की को ले जाने वाले आरोपी का साथ देने वालों  को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी  न्यायालय राधौगढ़ में लड़की को भगाने में आरोपी की सहायता करने वाले सह आरोपी सरफराज पुत्र हनीफ खान और सोमल उर्फ़ सोमू पुत्र बरकत खान निवासीगण  राधौगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ में पेश किया गया।
      फरियादिया ने अपने कथनों में बताया कि हातिम हुसैन उर्फ गोलू पुत्र बशीर खान निवासी मधुसूदनगढ़ बहला-फुसलाकर इंदौर ले गया और उसके साथ गलत काम किया 
          एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि फरियादिया के पिता ने  थाने में गुम इंसान रिपोर्ट लेख करायी थी और आरोपी हातिम पुत्र बसीर खान निवासी मधुसूदनगढ़ द्वारा अपनी लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया था। मामला थाना जामनेर का है
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रात को चोरी छुपे घर में घुसने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
 
गुना। रात को चोरी से घर में घुसने वाले आरोपी ब्रजेश प्रजापत ने जेएमएफसी न्यायालय आरोन में जमानत के लिये आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
      एडीपीओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि फरियादी दिनेश जैन दिनांक 24/07/2020 को परिवार के अन्य सदस्य  के साथ रात को खाना खाकर सो गये थे रात करीब 4 बजे एक आदमी मेरे पड़ोस के मनीष जैन के निर्माणधीन मकान के रास्ते से मेरे घर की दूसरी मंजिल पर लगी कॉंच की खिड़की को खोलकर कमरे में कूदा, कूदने की आवाज सुनते ही मेरी बहु व भतीजी जाग गये जिन्होने आवाज लगाकर मेरे लड़के व भतीजे को जगाया उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की तो उस आदमी ने बहू का गला दबाकर धक्का दे गया और उसी रास्ते़ से भागने लगा मैं उसे पकड़ने के लिये भागा तो उसने पत्थर उठाकर मारा जिससे मेरे सिर मे चोट आयीं। मामला थाना आरोन का है
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