Press "Enter" to skip to content

रहवासी क्षेत्र से जब्त 27 गैस सिलेंडर राजसात करने के आदेश,


जबलपुर। बाघेला गैस डीलर के राइट टाउन स्थित गोदाम के पास से खाद्य विभाग ने 27 अक्टूबर 2017 को बिना परमिशन वाले स्थान से घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडरों को जब्त किया था। इस मामले में जिला दंडाधिकारी महेशचंद्र चौधरी की कोर्ट ने सभी गैस सिलेंडरों को राजसात करने के आदेश दिए हैं। मामले में गैस कंपनी के संचालक ने अपने जवाब पेश किए थे, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाए गए।
ये था मामला,एसडीएम कोतवाली अंशुल गुप्ता और खाद्य अधिकारियों ने राइट टाउन अरुण डेयरी के पास स्थित गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर रहवासी परिसर में रखे 42 सिलेंडरों को जब्त किया था। इनमें 23 घरेलू भरे सिलेंडर और 4 कमर्शियल सिलेंडरों के साथ खाली 15 सिलेंडर भी थे। मौके पर ये बात देखने को मिली कि सिलेंडरों को बिना परमिशन उस जगह से वितरण के लिए भेजा जा रहा था। जिस पर खाद्य नियमों के तहत प्रकरण कायम किया गया। कोर्ट के सामने गैस एजेंसी संचालक के बयान दर्ज हुए। लेकिन संचालक ये बात सिद्ध नहीं कर सका कि वितरण वाली जगह की परमिशन उसे कंपनी या विभाग से मिली थी। इसी बिंदु के आधार पर कलेक्टर कोर्ट ने भरे 27 सिलेंडरों को राजसात करने के आदेश दिए हैं।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!