पात्र उपभोक्ता 25 मई तक अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे | Shivpuri News

शिवपुरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शिवपुरी जिले में शामिल पात्र परिवारों हेतु राशन सामग्री एवं वितरण की समय-सीमा राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन जिले के समस्त पात्र उपभोक्ता माह मई 2019 का राशन 25 मई 2019 तक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।  

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एन.के.शर्मा ने बताया कि पात्र परिवारों को माह की 01 से 21 तारीख तक राशन का वितरण किया जाता है। जबकि माह मई 2019 हेतु समस्त पात्र परिवारों को राशन का वितरण करने की अवधि राज्य शासन ने 25 मई तक बढ़ाई गई है।