Press "Enter" to skip to content

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकान से 21 तारीख तक ही मिलेगा खाद्यान्न

शिवपुरी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे पात्र उपभोक्ताओं को शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न का वितरण प्रत्येक माह की 01 से 21 तारीख तक किया जाएगा। 21 तारीख के बाद खाद्यान्न का वितरण बंद हो जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी शिवपुरी ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपना खाद्यान्न प्रत्येक माह की 21 तारीख से पूर्व संबंधित उचित मूल्य की दुकान से आवश्यक रूप से प्राप्त करें। 

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!