Press "Enter" to skip to content

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लागू, जाने क्या-क्या है खास / Shivpuri News

शिवपुरी। कोविड-19 से परिवारों के ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 के बाद हुई है, ऐसे बच्चों जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम है, परन्तु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो, को 5 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता राशि शासन द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक बाल हितग्राही को निःशुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जाएगा।

 

इसी प्रकार बाल हितग्राही को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा, कक्षा 9 से 12वीं में शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, निजी स्कूल में अध्ययनरत होने पर 10 हजार प्रतिवर्ष की सहायता, इसी प्रकार उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत होने पर वास्तविक शुल्क या 15 हजार जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे बाल हितग्राही को जेईई मेन्स परीक्षा के आधार पर प्रवेशित होने पर 1 लाख 50 हजार प्रतिवर्ष या वास्तविक शुल्क जो भी कम हो, सहायता दी जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया कि योजना के संचालन हेतु महिला एवं बाल विकास नोडल विभाग होगा। योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेज, योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जायेंगे। आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। जिले में ऐसे बाल हितग्राहियों की जानकारी एवं योजना अर्थात सहायता हेतु सहायक संचालक श्री आकाश अग्रवाल (मो.7566251281) एवं कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07492-234704 पर संपर्क किया जा सकता है।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!