समझाया 21 साल से पहले लड़के का और 18 से पहले लड़की का विवाह करना जुर्म है
कोलारस- गुरुवार को चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर कोलारस ब्लॉक के डौंडियाई गांव में शुक्रवार को जाटव समाज में होने वाले 16 वर्षीय किशोर के बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर कार्यवाही के लिए परियोजना अधिकारी पूजा स्वर्णकार निर्देशित किया गया। जिसमें क्षेत्रीय पर्यवेक्षक डिंपल खजूरिया ने गांव स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सकुन रघुवंशी के साथ जाकर परिजनों को बालक की उम्र 21 वर्ष पूरी होने से पहले विवाह न करने के संबंध में समझाया,तो परिजनों ने उम्र 21 वर्ष पूरी होने तक उसका विवाह नहीं करने का लिखित आस्वासन दिया।
बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा ने कहा कि कोविड संक्रमण को लेकर जिले में विवाह आयोजनों पर रोक होने के बाद भी लोग खुद के और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का काम कर रहें है। इन लोगों को न बाल विवाह कानून की चिंता है,न संक्रमण फैलने की। यह लापरवाही की हद है। पिछले 15 दिन के भीतर सूचनाओं के आधार पर 7 बाल विवाह रुकवाए गये है,सभी की निगरानी भी की जा रही है,यदि छुपकर बाल विवाह आयोजन करते हैं तो संबंधितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।
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