
पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर संजय गोयल ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 13 अगस्त 2015 को एक 14 वर्षीय बालिका अपने खेत पर फसल की रखवाली करने जा रही थी, तभी आरोपी अजय पुत्र धनीराम जाटव उम्र 18 वर्ष ग्राम नागुली थाना भौती आया और बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश संजय गोयल ने आरोपी को सजा सुनाई राज्य की ओर से पैरवी राजकुमार पाठक द्वारा की गई।






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