पिछोर। अपर जिला
न्यायाधीश संजय गोयल के न्यायालय, अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष
की सजा सुनाई गई। जानकारी अनुसार दिनांक 29 अप्रैल 2015 को पीडि़ता उम्र 16
वर्ष निवासी ममरौनी थाना बमौरकलां को संतोंष पुत्र देवलाल लोधी 22 वर्ष
निवासी ग्राम छिरवाहा एवं कल्ली उर्म पृथीपाल पुत्र काशीराम लोधी उम्र 19
वर्ष निवासी ममरौनी का बहला फुसलाकर कर आरोपी संतोष के ग्राम छिरवाहा ले
गये जहां नाबालिका के साथ दुष्कर्म किया। जिसपर पुलिस फरियादी पिता
अर्जनसिंह की रिपोर्ट पर 02 मई 2015 को थाना बमौरकलां में उक्त दोनो संतोष
तथा कल्ली लोधी के विरूद्ध अपहरण तथा दुष्कर्म का ममला दर्ज किया गया ।
मामले की सुनवाई करते हुये अपर जिला न्यायाधीश संजय गोयल ने आरोपी संतोष
पुत्र देवलाल लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी छिरवाहा को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई
। दूसरे आरोपी कल्ली लोधी की ओर से अभियुक्त के रूप में अनुराग पुरोहित
तथा अमित वर्मा रहे जिसे सुनवाई में वरी किया गया।
न्यायाधीश संजय गोयल के न्यायालय, अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष
की सजा सुनाई गई। जानकारी अनुसार दिनांक 29 अप्रैल 2015 को पीडि़ता उम्र 16
वर्ष निवासी ममरौनी थाना बमौरकलां को संतोंष पुत्र देवलाल लोधी 22 वर्ष
निवासी ग्राम छिरवाहा एवं कल्ली उर्म पृथीपाल पुत्र काशीराम लोधी उम्र 19
वर्ष निवासी ममरौनी का बहला फुसलाकर कर आरोपी संतोष के ग्राम छिरवाहा ले
गये जहां नाबालिका के साथ दुष्कर्म किया। जिसपर पुलिस फरियादी पिता
अर्जनसिंह की रिपोर्ट पर 02 मई 2015 को थाना बमौरकलां में उक्त दोनो संतोष
तथा कल्ली लोधी के विरूद्ध अपहरण तथा दुष्कर्म का ममला दर्ज किया गया ।
मामले की सुनवाई करते हुये अपर जिला न्यायाधीश संजय गोयल ने आरोपी संतोष
पुत्र देवलाल लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी छिरवाहा को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई
। दूसरे आरोपी कल्ली लोधी की ओर से अभियुक्त के रूप में अनुराग पुरोहित
तथा अमित वर्मा रहे जिसे सुनवाई में वरी किया गया।





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