शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा
प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 08 अप्रैल 2017 को संपूर्ण भारत में
नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जिला शिवपुरी में भी 08
अप्रेल 2017 को नेशनल लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आर.बी.कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित की जाएगी।
इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी के प्रकरण, मोटर
दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं कर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक
प्रकरण, भूमि अधिग्रहरण प्रकरण, सर्विस संबंधी प्रकरण एवं अन्य न्यायालय
में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही
पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल
कर से संबंधित ऐसे प्रकरण जो न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है, उनका
निराकरण भी प्रीलिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। लोक
अदालत में विद्युत कंपनी के प्रकरणों में प्रिलिटिगेशन स्तर पर आंकलित
सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक
किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त
होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि
न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25
प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी
होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही
चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की
राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण
कराने पर पक्षकारों को उनकी कोर्टफीस भी वापस की जाएगी। पक्षकारगण अपने
प्रकरणों निराकरण लोक अदालत के माध्यम कराए। इसके लिए जिला विधिक सहायता
अधिकारी श्री बृजेश पटेल से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी
में उपस्थित होकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।
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