शिवपुरी। शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण अनुमोदन उपरांत ही एरियर की दूसरी किस्त के देयक आॅनलाईन आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट होंगे। यदि शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण अनुमोदन लंबित रहता है तो सातवें वेतनमान एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाएगा।
शासकीय सेवकों की आईएफएमआईएस साफ्टवेयर में आॅनलाईन वेतन निर्धारण उपरांत वेतन निर्धारण पत्रकों की दो प्रतियां सहित वेतन निर्धारण प्रकरण अनुमोदन हेतु 15 जून 2019 तक अनिवार्य रूप से संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर अथवा जिला पेंशन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत करें। जिससे किसी भी शासकीय सेवक के सातवे वेतनमान में वेतन निर्धारण की दूसरी किस्त भुगतान न होने की स्थिति निर्मित न हो। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार समस्त वेतन निर्धारण पुनरीक्षण प्रकरणों में अनुमोदन की कार्यवाही केवल संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा ही की जाएगी।



