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स्वामित्व योजना में लापरवाही पर पटवारी अमृता शर्मा निलंबित, एसडीएम आनंद राजावत की कार्रवाई / Shivpuri News

शिवपुरी। स्वामित्व योजना के कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में हल्का 146 कोडावदा में पदस्थ पटवारी अमृता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में प्रशासन ने यह कार्रवाई तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर की है।

एसडीएम आनंद राजावत के अनुसार, पटवारी अमृता शर्मा को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री निष्पादन एवं पंजीयन कार्य कराने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में रुचि नहीं ली और अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहीं।

प्रशासन के मुताबिक, पटवारी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर मेडिकल सर्टिफिकेट साझा कर चिकित्सा अवकाश की मांग की थी। उन्हें सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी सिकनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन निर्धारित समयावधि में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रशासन ने संबंधित कृत्य को पदीय कर्तव्यों के विपरीत मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में पटवारी अमृता शर्मा का मुख्यालय तहसील कार्यालय शिवपुरी निर्धारित किया गया है।