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किशोरी को शादी के लिए प्रपोज करने वाले आरोपित को चार साल की सजा

शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने शनिवार को आरोपी पवन को दोषी पाते हुए चार साल के कारावास की सजा एवं 4 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की। 
अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2017 की दोपहर 1 बजे फरियादिया के पिता दुकान पर काम करने चले गए। किशोरी घर पर एक साल के छोटे भाई के साथ थी। भाई रोने लगा तो टॉफी दिलाने दुकान पर गई। आरोपी पवन मिला और अपने साथ चलने की कहने लगा। किशोरी ने इनकार किया तो बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और खींचकर घर ले गया। घर का दरवाजा बंद कर दिया। फरियादिया से कहने लगा कि मुझसे शादी कर लो। आरोपी ने उसे छुआ तो फरियादिया ने धक्का दे दिया। आरोपी ने भी फरियादिया को धक्का दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गई। फरियादिया चिल्लाई तो आरोपी की मां व व भाभी आ गई। जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। घर आकर किशोरी अपने पिता के साथ बदरवास थाने पहुंची। पुलिस ने धारा 354, 363 भादवि व पोस्को एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना कर चालान विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है। 
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