
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी.कुमार के मार्गदर्शन में गत दिनों जिला जेल शिवपुरी में प्लीबारेगेनिग (सौदा अभिवाक) एवं अपील के अधिकार विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार सिंह द्वारा बंदियों को प्लीबारेगेनिंग के बारे में बताया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओ, बालकों एवं सात वर्ष से अधिक अवधि से दण्डनीय अपराधों से संबंधित नहीं है अर्थात जो कि कम गंभीर प्रकृति के है, उन अपराधों में यदि अभियुक्त के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपराध स्वीकार कर लिया जाता है तथा मामले के दोनों पक्षकार यदि सौदा अभिवाक हेतु तैयार है तो न्यायालय द्वारा ऐसे अभियुक्त की सजा की अवधि आधी तक कम की जा सकती है। इसी के साथ-साथ बंदियों को बताया गया कि यदि वे निचले न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वे उच्चतर न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकते हैं, यह बंदियों का कानूनी अधिकार है। इसी के साथ-साथ बंदियों को जेल लोक अदालत जमानत का अधिकार नि:शुल्क विधिक सहायता जिसके अंतर्गत समस्त बंदियों को शासन द्वारा नि:शुल्क वकील उपलब्ध करावाया जाता है आदि जानकारी दी गई।






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