गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना बजरंगगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम इकोदिया सिंध नदी से एक स्वराज टेक्ट्रर चालक अपने टेक्ट्रर से ट्राली में चोरी से रेत भरकर बेचने हेतु इकोदिया से बरखेड़ा होते हुये गुना जा रहा था जिसे रोका तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामगोपाल पुत्र रघुवीर पाल निवासी ग्राम पिपरौदा खुर्द आरोन का होना बताया चालक से उक्त रेत परिवहन करने संबंधी रॉयल्टी मांगी गई जो नही होना बताया। चालक द्वारा उक्त रेत इकोदिया सिंध नदी से चोरी कर अपनी ट्राली में भरकर बेचने हेतु बरखेड़ा होते हुये गुना ले जाना बताया। उक्त घटना पर से थाना बजरंगगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 157/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी रामू उर्फ रामगोपाल को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामू उर्फ रामगोपाल को जेल भेज दिया।






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