Press "Enter" to skip to content

लुटेरों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास


शिवपुरी। तृतीय अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने आज अपने एक अहम फैसले में लूट के दो
आरोपियों जिनमें बलराम पुत्र सूरज सिंह गुर्जर निवासी भगौरा, भरत पुत्र
माखन सिंह गुर्जर साकरा को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया
है साथ ही  एक -एक हजार रूपए का अर्थ दण्ड भी आरोपित किया है अर्थ दण्ड जमा
न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
अभियोजन की कहानी
के अनुसार सुरवाया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वीची फोर लाईन पर जब
पवन शर्मा और राजेन्द्र शर्मा निवासी गोले का मंदिर ग्वालियर हाल निवासी
शिवपुरी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी बलराम पुत्र सूरज सिंह गुर्जर
निवासी भगौरा, भरत पुत्र माखन सिंह निवासी संकरा देहात कट्टे की दम पर नगद 5
हजार रूपए व तीन एटीएम कार्ड दो मोबाईल फोन लूट कर ले जाने में सफल रहे
थे। जिसकी रिपोर्ट फरियादी पवन शर्मा व देवेन्द्र ने सुरवाया थाने में दर्ज
कराई जिस पर पुलिस मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश
किया जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद
आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सह लोक अभियोजन
बीडी राठौर ने की।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!